Tuesday, May 30, 2023
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Fine – pan Card और Aadhar Card रखने वाले ऐसे लोगों पर 1 July से लगेगा दोहरा जुर्माना

आज के बाद आप पर भी एक हजार रुपये का जुर्माना लग जाए और आपको पता भी ना चले।

ऐसा हम इसलिए कह रहे है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी थी, लेकिन अब 1 जुलाई से इनको लिंक करने वालों को दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा।

Fine हालांकि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर एक अच्छी और बुरी खबर है। सीबीडीटी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं हैं, 31 मार्च, 2023 के बाद “निष्क्रिय” हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अभी भी एक साल के लिए अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

काम की खबर: 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhaar से नहीं किया लिंक तो लगेगा भारी  भरकम जुर्माना | Linking PAN-Aadhaar after July 1 to cost you more: How to  link
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Fine  आयकर विभाग ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन आईटीआर दाखिल करने, रिफंड और अन्य आईटी प्रक्रियाओं का दावा करने के लिए मार्च 2023 तक एक और साल के लिए वैध होगा। .

Fine  अब, बुरी खबर यह है कि 30 जून 2022 तक जो लोग अपने पैन कार्ड को बायोमेट्रिक आधार से लिंक करेंगे, उन्हें 500 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही जुर्माने को बढ़ाकर एक हजार रुपये किया जाएगा।

करदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए, 29 मार्च, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, करदाताओं को 31 मार्च, 2023 तक बिना किसी प्रतिक्रिया के आधार-पैन को जोड़ने के लिए नामित प्राधिकारी को अपने आधार की रिपोर्ट करने का अवसर दिया गया था। सीबीडीटी ने कहा कि इस तरह की जानकारी जोड़ने पर विलंब शुल्क लगेगा।

सीबीडीटी के बयान में कहा गया है, “हालांकि, 31 मार्च, 2023 तक, उन मूल्यांककों के पैन, जिन्होंने अपने आधार को अधिसूचित नहीं किया है, कानून के तहत प्रक्रियाओं के लिए काम करना जारी रखेंगे, जैसे आय की वापसी, धनवापसी की प्रक्रिया, आदि।”

Fine   एक बार आपका पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद

Fine   आपको वित्तीय लेनदेन करने से रोक दिया जाएगा (जहां म्यूचुअल फंड की तरह पैन को संदर्भित करना अनिवार्य है), धारा 272बी के तहत टीडीएस की उच्च दरों और दंड के अधीन।

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