FIR के लिए नहीं काटना पड़ेगा थाने का चक्कर

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देश के कानून में 1 जुलाई से आम लोगों की सहूलियत के लिए कई नए प्रावधान किए जा रहे हैं। अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि ठगी, लूट और कई बार मारपीट की घटना के कई दिन बाद पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। पीड़ितों को केस दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसी शिकायतें अब नहीं रहेंगी।

नए प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी केस में फोन या ईमेल के जरिये थाने को सूचना देगा। । पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होगी। हां प्रार्थी या उसके प्रतिनिधि को तीन दिन में थाने पहुंचकर पुलिस की दर्ज एफआईआर में दस्तखत करना जरूरी होगा। ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिये अनोखी आवाज़

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अनोखी आवाज़ "यथा नाम,तथा गुण

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