Government Scheme: अगर आपकी जेब में कम उम्र में पैसा आता रहता है, तो जीवन को लेकर आत्मविश्वास मजबूत बना रहता है। कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं, जिनमें निवेश करके आप अपने बुढ़ापे में आमदनी का इंतजाम कर सकते हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है डाकघर की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)। सबसे अच्छी बात यह है कि गारंटीड रिटर्न के साथ जमा पूरी तरह से सुरक्षित है। इस योजना में निवेश बाजार के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। एससीएसएस खाते में जमा राशि पर भी कर कटौती उपलब्ध है। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक SCSS में एकमुश्त निवेश करना होता है। यह खाता 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति खोल सकता है। अगर किसी की उम्र 55 साल या उससे ज्यादा और 60 साल से कम है और उसने वीआरएस लिया है तो वह एससीएसएस में भी खाता खुलवा सकता है. लेकिन शर्त यह है कि सेवानिवृत्ति लाभ मिलने के एक महीने के भीतर उसे यह खाता खोलना होगा। साथ ही इसमें जमा की जाने वाली राशि सेवानिवृत्ति लाभ की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में खाता खोलने और बंद करने के समय नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।

एससीएसएस योजना में सालाना ब्याज 7.4 फीसदी मिल रहा है। इस योजना में परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। जमा 1000 रुपये के गुणकों में किया जा सकता है। साथ ही इसमें अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। SCSS की मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मैच्योरिटी की तारीख से एक साल के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
15 लाख 20.55 लाख पर जमा 15 lakh deposited at 20.55 lakh
यदि आप वरिष्ठ नागरिक योजना में एकमुश्त 15 लाख रुपये का निवेश करते हैं, तो 5 साल बाद यानी परिपक्वता पर कुल राशि 7.4 प्रतिशत (कंपाउंडिंग) प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 20.55 लाख रुपये होगी। यहां आपको ब्याज के तौर पर 5.55 लाख रुपये का फायदा मिल रहा है. इस तरह हर तिमाही का ब्याज 27,750 रुपये होगा। यहां जानिए कि सरकार हर तिमाही में छोटी बचत की ब्याज दरों की समीक्षा करती है। ब्याज दरों में बदलाव के कारण आपकी परिपक्वता राशि बदल सकती है।
एससीएसएस की विशेष विशेषताएं Special Features of SCSS
वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में खाता खोलने और बंद करने के समय नामांकन की सुविधा उपलब्ध है।
इस अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।
खाताधारक समय से पहले बंद कर सकते हैं। लेकिन डाकघर खाता खोलने के 1 साल बाद खाता बंद करने पर ही जमा का 1.5 फीसदी काटेगा, जबकि 2 साल के बंद होने के बाद जमा राशि का 1 फीसदी काट लिया जाएगा.
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत इस योजना में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती की जा सकती है।
एससीएसएस में ब्याज से होने वाली आय पर कर लगता है। यदि आपके सभी SCSS की ब्याज आय 50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो आपका TDS काटना शुरू हो जाता है।
टैक्स की राशि ब्याज से काट ली जाती है। यदि ब्याज आय निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, तो आप फॉर्म 15जी/15एच जमा करके टीडीएस से राहत प्राप्त कर सकते हैं
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