High Court : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को वाहन चालकों को हेलमेट पहनने आदेश जारी करने के बाद पुलिस के द्वारा हेलमेट को लेकर सख्त अभियान चलाया जा रहा है.
High Court जबलपुर – अब बिना हेलमेट न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही अन्य कोई सुविधा। यहां तक की जो बिना हेलमेट के शराब की दुकान पर शराब लेने आएगा, उसे शराब भी नहीं दी जाएगी। अब दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पार्किंग में अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते। जबलपुर हाइकोर्ट के निर्देश पर पुलिस बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतेगी.
बता दें कि अबे High Court विभाग ने आदेश जारी किया है कि बिना हेलमेट पहनने वालों को शराब नहीं मिलेगी. इसी क्रम में आबकारी विभाग जबलपुर के द्वारा शराब दुकान संचालकों को अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर बिना हेलमेट वाहन चालकों को शराब देने पर रोक लगाने आदेश दिए है। जिसको लेकर अब शराब दुकान संचालकों के द्वारा अपनी दुकानों के बाहर बैनर पोस्टर लगाकर उन लोगों को शराब नही दी जा रही है।
जिसके बाद शराब शौकीन अब हेलमेट पहनकर ही शराब खरीद सकेंगे। दुकान संचालकों का कहना है कि जो भी शराब प्रेमी शराब खरीदने के लिए दुकान पर आ रहे हैं उनको हेलमेट के लिए जागरूक किया जा रहा है साथ यह चेतावनी दी जा रही है कि अब बिना हेलमेट के शराब नहीं दी जाएगी।

High Court वही आबकारी अधिकारी का कहना है की सबसे ज्यादा दुर्घटनाए शराब पीकर वाहन चलाने वालों के साथ घटित होती है। जो शराब पीकर बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालते है,इसलिए अब बिना हेलमेट धारियों को शराब दुकानों में शराब लेने पर प्रतिबंध लगाया है।
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