MP NEWS:- परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पुरुषों की भर्ती, जाने क्या है मामला, एमपी में परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पुरूषों की भर्ती करवाने का यह मुद्दा उजागर हो गया है। यह मुद्दा अदालत में पहुंच चूका है।
इस कोर्ट में भर्ती तीन आरक्षकों ने बर्खास्तगी की कार्यवाही को लेकर रोक लगवाने के लिए हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में याचिका दर्ज की गई है। इस मुद्दे में हाईकोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। आइए जानते है क्या है पूरा मामला।
मामला क्या है?
वर्ष 2012 में एमपी के परिवहन विभाग द्वारा परिवहन आरक्षक भर्ती करने के लिए परीक्षा आयोजित कर दी गई थी। जिसमे महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर विभाग ने पुरुषों को भर्ती किया गया था। इस मामले पर विवाद उठा तब तर्क दिया कि महिलाओं के लिए सौ पद आरक्षित किये गए थे लेकिन मात्र 40 महिलाओं के लिए इस पद पर भर्ती के लिए पात्र पाई गईं। बता दे महिलाओं के लिए आरक्षित बहुत से पदों पर पुरुषों की भर्ती के विरोध में एक महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।
इस न्यूज़ के समाचार पत्रों और मीडिया में आने के बाद में परिवहन आरक्षक अनुराग सिंह भदौरिया और दो बाकि आरक्षकों ने अपनी बर्खास्तगी पर चल रही कार्यवाही पर रोक लगवाने के लिए एमपी में हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में एक याचिका दायर कर दी गई है। याचिका में इन्होने एक अखबार की कटिंग लगवाई गई इसमें दावा कर लिया गया कि यह परिवहन विभाग के 45 आरक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई करवाई जाएगी।
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दो हफ्ते में जवाब देना होगा
इस मुद्दे में सरकारी एडवोकेट ने इस बात को कहते हुए याचिका खारिज करवाने की अपील लगाई है कि केवल अखबारों में छपी हुई खबरों के आधार पर किसी याचिका दायर नहीं कर सकती। अब विभाग की और से बर्खास्तगी को लेकर किसी प्रकार का कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर डिमांड के मुताबिक अभी कोई रोक तो नहीं लगवाई है, लेकिन शासन को इस बात का नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब तलब करवाया गया है।