Sunday, March 26, 2023
Homeशिक्षा-राजनीतिMPPEB Exam : हाईकोर्ट का विशेष परीक्षा कराने का आदेश, 6000 पदों...

MPPEB Exam : हाईकोर्ट का विशेष परीक्षा कराने का आदेश, 6000 पदों पर होनी है भर्ती

MPPEB प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन बोर्ड है और इसके अंतर्गत कई भर्ती परीक्षा आयोजित की जाती है। फिलहाल कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चालू है। जिसमे रोजगार पंजीयन को लेकर उम्मीदवार का फिजिकल टेस्ट रुका हुआ है जिसे लेकर हाई कोर्ट ने विशेष परीक्षा का आयोजन करने के आदेश जारी कर दिये हैं।

हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता का रोजगार पंजीयन ना होने पर भी उन्हें फिजिकल टेस्ट में शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विशेष फिजिकल टेस्ट आयोजित कर उम्मीदवार को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रोजगार पंजीयन नियोजन आवश्यक योग्यता नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता को रोजगार पंजीयन ना होने पर किसी भी परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। इस मामले में मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति एकल पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस महानिदेशक, डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि याचिकाकर्ता के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए।

MP Police Constable Exam 2021: Waiting for new exam date for constable  recruitment may end soon updates will be available on PEBMP - MP Police  Constable Exam 2021 : जल्द खत्म हो

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिवनी निवासी एक उम्मीदवार की ओर से अधिवक्ता द्वारा दलील पेश किए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि छठवीं बटालियन रांझी, जबलपुर में हुए पुलिस भर्ती की फिजिकल परीक्षा में याचिकाकर्ता को परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया था। परीक्षा में रोकने का कारण उसका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन नहीं होना बताया गया था। वही फिजिकल टेस्ट 2 जून से 29 जून तक आयोजित होने थे लेकिन 26 जून को ही समाप्त कर दिया गया।

मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी को रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होने की शर्त रखी गई थी जबकि अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को इसमें छूट दिए जाने की बात कही गई थी। ऐसे में प्रदेश के 5000 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार पंजीयन में जीवित नामांकन ना होने की वजह से बड़ा झटका लगा था। उनके पास रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन नहीं था।

वहीं अब परीक्षा में रोके गए उम्मीदवार के लिए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। दरअसल विशेष फिजिकल टेस्ट का आयोजन कर याचिकाकर्ता को उसमें शामिल करने के निर्देश हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 6000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। पहले 4000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जानी थी लेकिन बाद में 2000 पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया था।

Dark Lipstick Tips – डार्क लिपस्टिक देता है बोल्‍ड लुक, जानें इसे अप्‍लाई करने का सही तरीका

Angha Bhonsle – इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं ‘अनुपमा’ की मशहूर एक्ट्रेस, कृष्ण की भक्ति सेवा में लीन है।

Kia Sonet SUV – इस लग्जरी एसयूवी में मिलेगा सनरूफ का मजा, आज ही घर लाएं सिर्फ 15 हजार

India Luxury Trains – भारत में 9 लग्जरी ट्रेनें, जिनके आगे फाइव स्टार होटल फेल

Anand Mahindra – आनंद महिंद्रा से ट्विटर यूजर ने पूछा- ‘आपने Scorpio-N नाम क्यों रखा?’,

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments