Tuesday, May 30, 2023
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Personal Loan – काम की बात पर्सनल लोन पर लगने वाला ब्याज भी दिला सकता है टैक्स में छूट का लाभ

Personal Loan –  आपने पर्सनल लोन के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रिपेयर या रिनोवेट कराई है तो उस लोन के ब्याज पर आप 2 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं.

आपने पर्सनल लोन के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, रिपेयर या रिनोवेट कराई है तो उस लोन के ब्याज पर आप 2 लाख रुपये तक की छूट क्लेम कर सकते हैं.

टैक्स छूट पाने के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये एक से ज्यादा जगह निवेश दिखाते हैं और होम लोन या एजुकेशन लोन पर टैक्स में छूट भी मिलती है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि Personal Loan पर मिलने वाला ब्याज आपको टैक्स में छूट भी दे सकता है।

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Personal Loan

लगभग हर कर्मचारी या व्यवसायी को इनकम टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स में छूट के लिए लोग काफी कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों को शिक्षित करने की लागत दिखाते हैं जबकि अन्य किसी योजना में किए गए निवेश के आधार पर छूट लेते हैं। अगर किसी ने कर्ज लिया है तो वह उस पर टैक्स छूट का फायदा भी उठाता है।

सभी जानते हैं कि होम लोन, एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट की मांग की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि  Personal Loan पर भी टैक्स में छूट पाने के तरीके हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप कब और किन परिस्थितियों में पर्सनल लोन पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।

निवेश के आधार पर
अन्य ऋणों के विपरीत, व्यक्तिगत ऋण पर प्रत्यक्ष कर कटौती का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप व्यक्तिगत ऋण पर लगाए गए ब्याज पर छूट का दावा कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस  Personal Loan पर्सनल लोन में निवेश किया है और अपने खर्च के रूप में आईटीआर में रुचि दिखाते हैं, तो आप इस पर छूट का दावा कर सकते हैं।

उसके बाद अगर आप कोई संपत्ति, आभूषण, गैर आवासीय संपत्ति खरीदते हैं या पर्सनल लोन के पैसे से शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको पर्सनल लोन पर ब्याज में छूट मिलेगी. हालांकि, इस छूट के लिए आपको अगले साल तक इंतजार करना होगा।बता दें कि शादियों और छुट्टियों पर खर्च किए गए  Personal Loan पर्सनल लोन पर ब्याज पर कोई टैक्स कटौती नहीं होती है।

घर खरीदने, मरम्मत की लागत पर छूट
अगर आपने  Personal Loan पर्सनल लोन के पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी मरम्मत की या उसका नवीनीकरण किया है, तो आप उस लोन पर ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट का दावा कर सकते हैं। वहीं, अगर आपने इस संपत्ति को किराए पर दिया है, तो ऋण ब्याज छूट का दावा करने की कोई सीमा नहीं है।

हालांकि, एक साल में आपको 2 लाख रुपये की ब्याज छूट मिलेगी और बाकी आप अगले 8 साल के लिए क्लेम कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त सभी लागतों को साबित करने के लिए आपके दस्तावेज़ अनिवार्य होने चाहिए।

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