Supreme Court News: जमीयत उलमा-ए-हिंद ने अपनी अर्जी के जरिए सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों के घरों पर सरकारी बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज यानि दो सितंबर को सुनवाई होगी, जस्टिस भूषण आर गवई की अगुआई वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मामले की तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई है, जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने आज दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेंगे।
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कई राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई, लोग दहशत में
आपको बता दे कि वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने इस अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की है, ये अर्जी जहांगीर पुरी मामले में ही वकील फरूख रशीद द्वारा दाखिल की गई है, अर्जी में कहा गया है कि समाज में हाशिए पर मौजूद लोगों खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन चक्र चलाने और खौफजदा करने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने को बढ़ावा दे रही हैं।
मध्य प्रदेश में आरोपी के पिता की संपत्ति पर चला दिया बुलडोजर
इसके बाद इसी साल मई में मध्यप्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी, ऐसे ही यूपी में मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को दो एफआईआर में नामजद आरोपियों की छह संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया, जून 2024 में मध्यप्रदेश के मंडला जिले में पशु तस्करी के आरोपियों की भी 12 संपत्ति बुलडोजर से जमींदोज कर दी गई।