मनीष सिसोदिया को मिली बेल,लेकिन पढ़िए कब आएंगे जेल से बाहर..

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कार्यकर्ताओं ने खुशी में बाटे लड्डू,शर्त पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राहत देते हुए, 17 महीने के बाद जमानत दे दी है. शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि हम ED की प्रारंभिक आपत्ति को मानने के इच्छुक नहीं कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं. शीर्ष कोर्ट इससे पहले सुनवाई के दौरान सिसोदिया को पहले निचली अदालत फिर हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आने के लिए का निर्देश दिया था. शीर्ष कोर्ट की निर्देशों का पलन करते हुए उन्होंने दोनों अदालतों में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उनकों वहां से कोई राहत नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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17 महीने बाद मिली जमानत

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वानाथन की पीठ ने सिसोदिया को 17 महीने के बाद जमानत दे दी है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि को सिसोदिया को निचले कोर्ट और हाईकोर्ट जाने का आदेश दिए हुए 6 से 8 महीने बीत गए हैं, लेकिन उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ. इसी बात को संज्ञान में लेते हुए एससी ने कहा कि देरी के आधार पर जमनात की बात हमने पिछले साल अक्टूबर के आदेश में कही थी. लोकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ, इसे आधार मानते हुए जमानत दी जा रही है.

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पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल

जमानत देते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की जड़े समाज से जुड़ी हुईं है, इसलिए वह कहीं भाग तो नहीं सकते हैं. इस मामले में सारे सबूत जमा किए जा चुके हैं इसलिए इसमें छेड़छाड़ की संभावना नहीं है. जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने यह कर विरोध किया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद सिसोदिया हैं. शीर्ष कोर्ट ने कहा, ‘अगर सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है तो ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा. निचली अदालत ने राइट टू स्पीडी ट्रॉयल को अनदेखा दिया और मेरिट के आधार पर जमानत रद्द नहीं की थी. मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में 13 और ईडी मामले में निचली अदालत में 14 अर्जियां दाखिल की थीं, लेकिन इसपर जल्दी से ट्रायल शुरू नहीं हो सका

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