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शाहरुख़,अजय और टाइगर की विमल ने बढ़ाई मुश्किले FDA ने नोटिस जारी किया लम्बा चौड़ा नोटिस

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मनोरंजन।  विमल का विज्ञापन तो आपने कही न कही देखा ही होगा लेकिन अब यही विज्ञापन आपके फेवरेट हीरो की मुश्किलें बढ़ाता नजर आ रहा है. जानकारी के अनुसार विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर बॉलीवुड के तीन बड़े सितारे मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र Food and Drug Administration ने Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को नोटिस जारी किया है। विभाग ने विज्ञापन में उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है और तीनों से 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने को कहा है। महाराष्ट्र FDA की जांच का मुख्य बिंदु यह है कि विमल इलायची के नाम से प्रसारित विज्ञापन कहीं प्रतिबंधित पान मसाला के अप्रत्यक्ष या सरोगेट प्रचार का माध्यम तो नहीं है। हालांकि, नोटिस जारी होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि तीनों अभिनेता किसी उल्लंघन के दोषी हैं।

 

FDA ने भेजा नोटिस

जानकारी के अनुसार FDA ने विज्ञापन में शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। विभाग ने उनसे यह बताने को कहा है कि विज्ञापन में उनकी भूमिका क्या थी और उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। बताया गया है कि अजय देवगन को उनके जुहू स्थित आवास, शाहरुख खान को बांद्रा स्थित मन्नत और टाइगर श्रॉफ को उनकी कंपनी के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। भले ही संबंधित विज्ञापन में इलायची उत्पाद का प्रचार किया गया हो, लेकिन विमल ब्रांड की बाजार में पहचान पान मसाला उत्पादों से भी जुड़ी हुई है। इसी वजह से विभाग यह जांच कर रहा है कि विज्ञापन के जरिए प्रतिबंधित पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार तो नहीं किया जा रहा। जांच में विज्ञापन के प्रोडक्ट नाम, डायलॉग, प्रस्तुति के तरीके और ब्रांड की बाजार में पहचान जैसे पहलुओं को देखा जा रहा है।

महाराष्ट्र में पान मसाला पर बैन

महाराष्ट्र में तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला को लेकर प्रतिबंध लागू हैं। FDA के अनुसार, 13 जुलाई 2026 के आदेश के तहत राज्य में पान मसाला के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए रोक लगाई गई है। इसी प्रतिबंध के बीच विभाग विज्ञापनों के माध्यम से संभावित अप्रत्यक्ष प्रचार को लेकर भी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

 

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FDA ने मांगे ये दस्तावेज

नोटिस में केवल स्पष्टीकरण ही नहीं, बल्कि विज्ञापन अभियान से जुड़े दस्तावेज भी मांगे गए हैं। इनमें कथित तौर पर एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट, कैंपेन ब्रीफ, भुगतान से संबंधित जानकारी और विज्ञापन से पहले की गई जांच के दस्तावेज शामिल हैं। FDA ने खाद्य विज्ञापनों से संबंधित Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 24 का भी हवाला दिया है।

Anokhi Aawaj
Author: Anokhi Aawaj